छत्तीसगढ़ प्रदेश
आबकारी विभाग
आबकारी विभाग के मुख्य कार्य :-
- आबकारी अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु व्यवस्थापन प्रणाली के अंतर्गत फीस एवं शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना।
- भांग के थोक एवं फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी कर राजस्व अर्जित करना।
- देशी/विदेशी मदिरा निर्माण एवं बाटलिंग हेतु लायसेंस देकर लायसेंस फीस एवं बाटलिंग फीस अर्जित करना।
- देशी/विदेशी मदिरा के आयात/निर्यात की स्वीकृति दी जाकर, आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना।
- विभाग द्वारा जारी अनुज्ञप्तियों के अनुज्ञप्तिधारीयों द्वारा की गयी अनियमितताओं पर शास्ति/संधान राशि आरोपित कर राजस्व अर्जित करना।
- आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अवैध मदिरा निर्माण, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय, अवैध धारण के प्रकरणों की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी कर जाँच करना एवं पायी गयी अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर विभागीय प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति आरोपित करना एवं न्यायालयीन प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना।
- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस.) के अन्तर्गत मादक पदार्थों के अवैध खेती, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय एवं अवैध धारण की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी कर जाँच करना एवं पायी गयी अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना।
- आबकारी अपराधों पर उचित नियंत्रण तथा आबकारी राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करना।